न्यायालय के बारे में
हज़ारीबाग जिले के लिए एक अलग जजशिप के निर्माण से पहले, यानी 3 अप्रैल 1949 तक, सिविल न्याय के उद्देश्य से न्यायिक कर्मचारियों में छोटानागपुर के न्यायिक आयुक्त, जिनका मुख्यालय रांची में था, उपायुक्त और उप-न्यायाधीश शामिल थे, जो केवल डिक्री और कुछ दिवालियेपन और उत्तराधिकार के मामलों का निष्पादन किया गया। दो मुंसिफ़ थे, एक हज़ारीबाग़ में और दूसरा गिरिडीह में और एक उपमंडल अधिकारी मुंसिफ़ चतरा में। गिरिडीह के मुंसिफ ने डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपने विशेष चरित्र में लगान के मुकदमों के निपटारे में सहायता की। अतिरिक्त कार्य से निपटने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त मुंसिफों की नियुक्ति की जाती थी। 1957 तक 4000 रुपये मूल्य तक के सिविल वादों का निर्णय स्थायी मुंसिफ द्वारा किया जाता था। 1000/- अतिरिक्त मुंसिफ द्वारा एवं इससे अधिक रु. अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा 4000/- रु. जब भी अपर न्यायालय. सब जजों को ख़त्म कर दिया गया, हज़ारीबाग़ के एक वरिष्ठ डिप्टी मजिस्ट्रेट को सब जज की पदेन शक्तियाँ प्रदान की गईं। अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश को भी रुपये के मूल्य तक के उत्तराधिकार के मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा सशक्त बनाया गया था। 10,000/- और रु. मूल्य तक के दिवालियेपन के मामले। 5000/-. उन्हें रुपये[...]
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- जिला न्यायालय अभिगम्यता समिति हज़ारीबाग़
- हज़ारीबाग न्यायमंडल के विज्ञापन संख्या 01/2023 के आलोक में अंतिम परिणाम की घोषणा
- सिविल कोर्ट कैलेंडर 2024
- आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)
- ईफाइलिंग-उपयोगकर्ता-मैनुअल
- एन स्टेप उपयोगकर्ता मैनुअल
- उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई_फाइलिंग के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका
- ऑनलाइन भुगतान न्यायालय शुल्क समिति
- ईकोर्ट डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता मैनुअल
- गवाह से जिरह उसी दिन पूरी होनी चाहिए – माननीय झारखंड उच्च न्यायालय
- माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 16.12.2020 2019 के एफ.ए. संख्या 49 में पारित “डॉ. पंकज कुमार बनाम प्रेरणा”
- जांच के दौरान जब्त किए गए या एकत्र किए गए दस्तावेज़ या सामग्री प्रदान करने का अभियुक्त का अधिकार- माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
- प्रत्येक संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दोपहर 2.00 बजे रिमांड मामलों पर अनिवार्य रूप से सुनवाई की जाएगी।
- आंतरिक शिकायत समिति सिविल कोर्ट हज़ारीबाग़
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